केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को पांच वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के लिए जारी रखने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को पांच वर्ष की अवधि यानी 01.04.2026 से 31.03.2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये) है।
